खुशखबरी : बिहार में शूटिंग के लिए अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तर के चक्कर, जानें तरीका

फिल्मों की शूटिंग के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शूटिंग के लिए पुलिस और अग्निशमन सेवा से लिये जानेवाले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए उन्हें जहमत उठाने की जरूरत नहीं होगी। गृह विभाग इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था करने जा रहा है। इसके अमल में आते ही सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो जाएंगी।

Shooting of serials allowed with restrictions - DTNext.in

फिल्म की शूटिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र पुलिस और अग्निशमन सेवा से लेना होता है। इसके लिए राशि भी जमा करनी पड़ती है। बगैर एनओसी के किसी को भी फिल्म की शूटिंग करने की इजाजत नहीं है। यदि कोई फिर भी शूटिंग करता है तो यह गैर कानूनी है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल राज्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन सुविधा नहीं है। फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को इसके लिए हाथों-हाथ आवेदन करना पड़ता है। पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला स्तर पर एसएसपी या एसपी के माध्यम से देने की व्यवस्था है।

पर, अग्निशमन सेवा से यह मुख्यालय स्तर से ही जारी होने का नियम है। आवेदन जमा करने और इसके बाद एनओसी जारी होने में कई दिनों का वक्त लग जाता है। साथ ही कई दफ्तरों में आनाजाना पड़ता है।

फिल्म शूटिंग के लिए गृह विभाग के निर्देश पर एप का निर्माण किया गया है। इसी एप के जरिए आनेवाले कुछ दिनों में शूटिंग हेतु एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। हाथों-हाथ आवेदन जमा करने और एनओसी जारी करने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। न सिर्फ आवेदन ऑनलाइन होगा बल्कि अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगा।

एप तैयार कर लिया गया है और पेमेंट गेटवे बनाने का अनुरोध पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से किया। जल्द ही इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद एप के ही माध्यम से एनओसी के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी किया जा सकेगा। इसके बाद पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी।

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