मुजफ्फरपुर। शहरी सीमा के सटे क्षेत्र अभी निगम में शामिल नहीं हुए है, लेकिन पंचायत स्थित दुकानदारों को नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए नोटिस भेज दिया है। नोटिस में दुकानदारों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से लाइसेंस लेने को कहा है।
लाइसेंस नहीं लेने पर का’र्रवाई की चे’तावनी दी गई। नोटिस मिलने के बाद पंचायत स्थित कई दुकानदारों ने फोन कर निगम द्वारा भेजे गए नोटिस की जानकारी देते हुए अपनी ना’राजगी जताई।
दुकानदारों को कहना था कि अभी उनका पंचायत निगम क्षेत्र में शामिल नहीं हुआ लेकिन पांच साल पहले से लाइसेंस लेने को कहा जा रहा है। लोगों से मिली शिकायत के बाद जब नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने वालों को ट्रेड लाइसेंस लेना है।
निगम क्षेत्र के बाहर स्थित किसी व्यवसायी को नोटिस गया है तो परेशान होने की जरूरत है। निगम से यह गलती बिजली विभाग की अलग शहरी सीमा होने के कारण हुई है। निगम द्वारा शहरी क्षेत्र के व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन लेने वालों को आधार बनाकर नोटिस भेजा गया इसके कारण गलती हुई है।
निगम क्षेत्र से बाहर व्यवसाय करने वालों को यदि नोटिस भेजा गया है तो वे नोटिस को नजर अंदाज करें। नगर आयुक्त ने कहा कि नोटिस में भी यह उल्लेख किया गया है कि जिनपर यह लागू नहीं वे नोटिस को इग्नोर करे।

