मुजफ्फरपुर। हथौड़ी में सामूहिक दु’ष्कर्म की घ’टना में दो’षियों को सजा सुनाए जाने के बाद उनके स्वजन रो पड़े। मामला प्रकाश में आने के दूसरे दिन ही पुलिस ने सभी नामजद की गि’रफ्तारी कर ली थी।
इसके बाद से अब तक सभी जे’ल में ही बंद थे। स्थानीय कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद स्वजन हाईकोर्ट में गए। विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट से भी दो’षियों को ज’मानत नहीं मिली थी।

इसके बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर आ’रोपितों को स’जा दि’लवाई गई। हथौड़ी थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पूर्व एक किशोरी (16) से हुए सामूहिक दु’ष्कर्म में विशेष पाक्सो कोर्ट ने चार दो’षियों को 20-20 साल का’रावास की सजा सुनाई।
50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि मामले में पी’ड़िता के स्वजन, चिकित्सक, जांच अधिकारी समेत आठ की गवाही पर एडीजे सात सह पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रविशंकर कुमार ने सजा सुनाई।
घ’टना की प्रा’थमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा जांच व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। इसके बाद कोर्ट में इसकी सुनवाई चली। घ’टना के करीब दो साल नौ महीने बाद आ’रोपितों के सजा के बिंदु पर न्यायालय का निर्णय आया। सजा सुनाए जाने के बाद आ’रोपितों के स्वजन रो’ने लगे। दो’षियों के घर की महिला सदस्य कोर्ट परिसर में ची’त्कार मा’रकर रो रही थी। आ’रोपित पिंटू की मां उमेशिया देवी रो’ते हुए कहने लगी कि उनके बेटे को फं’साया गया है। स्वजनों की ओर से कहा गया कि स्थानीय कोर्ट के फैसले के वि’रुद्ध हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
