मुजफ्फरपुर। गायघाट इलाके की एक महिला की ह’त्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने पति को दो’षी करार दिया। कोर्ट की तरफ से सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह मई की तिथि निर्धारित की गई है।
लोक अभियोजक प्रमोद कुमार शाही ने बताया कि आइपीसी की धारा 302 के तहत महिला के पति सुबोध राय को दो’षी ठहराया गया है। उस पर नौ अगस्त 2017 को आ’रोप गठित किया गया था।
मालूम हो कि 23 मई 2017 को गायघाट थाना क्षेत्र के महम्मदपुर सुरा में सुबोध राय ने पत्नी कृष्णा देवी के सिर पर ईंट से वा’र किया था। इससे महिला की मौके पर ही मौ’त हो गई थी।
मामले में पुत्र ऋषि कुमार ने पिता के वि’रुद्ध गायघाट थाने में प्रा’थमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पिता पर मां की ह’त्या का आरोप लगाया था। प्राथमिकी में बताया गया कि घटना के दिन मां व पिता के बीच किसी बात को लेकर वि’वाद हुआ था।
वि’वाद शांत होने के बाद मवेशी को चारा देने के लिए जब महिला दलान पर गई थीं। इसी क्रम में पति ने ईंट से सिर पर वार कर दिया। इससे उनकी मौ’त हो गई थी।
