सुपौल में प्रतापगंज में 2019 मे घटित गैंगरेप और हत्या के मामले के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ADJ 6 पोक्सो न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने फैसला सुनाया है ।वहीं, पीड़िता को 8.5 लाख देने का निर्देश दिया है। प्रतापगंज में 8 अक्टूबर 2019 को गैंगरेप को अंजाम दिया गया था।

मेला देख कर लौट रहे थे लोग
मेला देख कर लौटने के दौरान परिवार के सभी 9 सदस्यों को अपराधियों ने पकड़ लिया था। इसके बाद हथियार का भय दिखा कर साइड में ले गए थे। इसके बाद अपराधियों ने सभी पुरुषों को पेड़ से बांध कर आंख भी बांध दिया था। एक महिला और नाबालिग के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप को अंजाम दिया था। इस दौरान एक महिला भागने का प्रयास करने लगी तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी थी।

स्केच के आधार पर गिरफ्तारी
गोली लगने से घायल पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के इंटर्नल पार्ट में चोट लगने की भी बात सामने आई थी। घटना के बाद भागे हुए अपराधियों को पीड़िता के बताए शक्ल सूरत पर स्केच बनवाया गया था। इसके बाद 4 आरोपियों मो अलीशेर, मो अयूब, मो जमाल और अनमोल यादव को गिरफ्तार किया गया।

2019 में घटित इस घटना में पोक्सो कोर्ट मे चली सुनवाई में बचाव पक्ष से नागेंद्र नारायण ठाकुर,संजय सिंह और बच्चन झा शामिल हुए। वहीं, पीड़िता की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने हिस्सा लिया। न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने मृतक महिला के परिजन को 10 लाख देने का भी निर्देश दिया है।
