नाले का बहाव बा’धित करने वालों पर दर्ज होगी प्रा’थमिकी , जानें पूरा मामला…

मुजफ्फरपुर। निगम के नाले को अतिक्रमित कर जल निकास को बाधित करने वालों पर नगर आयुक्त ने प्रा’थमिकी का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने वार्ड 20 के पार्षद केपी पप्पू, सिटी मैनेजर ओम प्रकाश, सफाई प्रभारी अजय कुमार एवं निगम के अभियंताओं के साथ शुक्रवार को चंदवारा स्लूस गेट आउटलेट का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने नाला की जमीन पर अ’तिक्रमण देख ना’राजगी जताई। उन्होंने नाले के बहाव को बाधित करने वालों पर का’नूनी का’र्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने स्वयं चिह्नित कर एक मकान के मालिक पर प्रा’थमिकी दर्ज कराने का निर्देश सफाई शाखा के प्रभारी को दिया।

बताते चलें कि चंदवारा स्लूस गेट से होकर शहर के पूर्वी भाग स्थित एक दर्जन वार्डो का पानी निकलता है। ऐसे में आउटलेट बहाव बाधित होने पर शहर का पूर्वी इलाका बारिश के मौसम में डूब जाता है। स्थानीय वार्ड पार्षद एवं अंचल निरीक्षक लगातार नाला की जमीन को अतिक्रमित किए जाने की शिकायत कर रहे थे।

मुजफ्फरपुर के नगर विधायक, महापौर एवं पार्षदों के वि’रोध के बाद भी नगर निगम ने बीते एक माह में 35 लाख रुपये यूजर चार्ज की वसूली कर चुका है। वहीं, प्रापर्टी टैक्स मद में निगम ने 70 लाख की वसूली की है। चालू वित्तीय वर्ष में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने सफाई मद में यूजर चार्ज की वसूली प्रापर्टी टैक्स के साथ वसूली का निर्देश दिया था।

उनके निर्देश का विधायक विजेंद्र चौधरी, महापौर ई. राकेश कुमार एवं निगम पार्षद लगातार वि’रोध कर रहे हैं। वि’वादों में फंसी नगर निगम बोर्ड की 19 अप्रैल को हुई बैठक में वार्ड 20 के पार्षद संजय कुमार केजरीवाल के प्रस्ताव पर यूजर चार्ज की वसूली पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। तमाम विरोध के बाद भी निगम ने वसूली जारी रखी।

नगर आयुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष में यूजर चार्ज मद में सात करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा है। घरेलू मकानों के लिए यह 360 रुपये निर्धारित है, जबकि व्यावसायिक मकानों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। नगर आयुक्त ने कहा कि निगम द्वारा यूजर चार्ज की वसूली का निर्णय लिया गया था। सरकार द्वारा भी वसूली का निर्देश जारी किया गया है। इसी का पालन किया जा रहा है।

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