अनंत सिंह की विधायकी गई…:17 साल की सल्तनत का अंत, आर्म्स एक्ट में दो’षी

पटना : राजद विधायक और मोकामा से लगातार 5 बार से जीत रहे चर्चित अनंत सिंह अब विधायक नहीं रहे। अनंत सिंह के घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के कारण विधानसभा ने गुरुवार को उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी।

Anant Singh Mokama RJD MLA Assembly Membership Terminated Ann | Anant Singh  Update: मोकामा से विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त, RJD को लगा  बड़ा झटका

अधिसूचना में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत अनंत सिंह को कनविक्शन की तिथि 21 जून के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता है। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने 14 जून को ही उन्हें दोषी करार दिया था।फिर 21 जून को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई। चूंकि 2 साल या उससे ऊपर की सजा मिलने के बाद सदस्यता जानी तय है। ऐसे में विधानसभा ने सजा की तिथि 21 जून से ही सदस्यता छिने जाने की जानकारी दी।

अनंत सिंह की विधायकी जाने से 80 से 79 हो गये राजद विधायक

अनंत सिंह की विधायकी जाने से राजद विधायकों की संख्या 79 हो गई है। 15 दिन पहले ही एआईएमआईएम के 4 विधायकों को राजद मे शामिल हो जाने से राजद विधायकों की संख्या 76 से 80 हुई थी। पर सजायाफ्ता अनंत सिंह की सदस्यता जाते ही एक पखवारे में ही विधानसभा में राजद की संख्या कम हो गई है।हालांकि अब भी विधायकों की संख्या के लिहाज से राजद सबसे बड़ी पार्टी है। नवंबर 2020 में वर्तमान 17वें विधानसभा के गठन के बाद अब तक बसपा, लोजपा के 1-1, वीआईपी के 3 और एआईएमआईएम के 4 विधायक अपना दल छोड़ दूसरे दल में शामिल हो चुके है।

वर्ष 2005 मार्च से लगातार मोकामा से विधायक थे अनंत

वर्ष 2005 मार्च में अनंत सिंह ने अपने भाई दिलीप सिंह की सीट मोकामा से निर्दलीय जीते। फिर वर्ष 2005 नवंबर और 2010 में जदयू से जीते। 2015 में निर्दलीय और 2020 में राजद उम्मीदवार के रुप में लड़कर लगातार 5 वीं जीत दर्ज की।

दलों की स्थिति
राजद-79
भाजपा-77
जदयू-45
कांग्रेस-19
माले- 12
हम (से)-4
सीपीआई-2
सीपीएम-2
एआईएमआईएम-1 निर्दलीय-1
रिक्त-1

इंसास मैगजीन केस में भी दोषी, सजा 21 को

सरकारी आवास परिसर से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने गुरुवार को मामले के अभियुक्त मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को दोषी करार दिया।सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सुनवाई के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 जुलाई 2022 को होगी। मामला वर्ष 2015 का था।

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