मुजफ्फरपुर जिले के टाउन थाना क्षेत्र के गोलाबान्ध रोड में मेडिकल की छात्रा से रे’प के प्रयास और जा’नलेवा ह’मला करने के मामले में कोर्ट ने आ’रोपी को सजा सुनाई है। ADJ 12 की कोर्ट ने आ’रोपी विक्की कुमार को आ’जीवन कारावास की सजा और 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। आ’रोपी मूल रूप से पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। घ’टना के समय वह बैरिया में रहता था। वह इस घ’टना में पिछले 7 साल से जे’ल में बंद है। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक मोतीलाल साह ने बताया कि 15 गवाहों के बयान कोर्ट में हुए। इसी आधार पर सजा सुनाई गई है। बचाव पक्ष की तरफ से सिर्फ एक गवाही हुई थी।
उन्होंने बताया की वर्ष 2015 में 6 जुलाई की दोपहर युवती अपने घर मे अकेली थी। आ’रोपी विक्की और युवती का भाई पूर्व से परिचित थे। उसके घर पर आनाजाना भी था। उस दिन आ’रोपी विक्की कुमार युवती के घर पर गया था। उस समय युवती के माता पिता और भाई बहन सभी बाहर गए हुए थे। उसी का फायदा उठाकर उसने युवती के साथ रे’प केरने का प्रयास किया।
छात्रा ची’खने चि’ल्लाने लगी। लेकिन, आ’रोपी ने उसे नहीं छोड़ा। खुद को ब’चाने के लिए छात्रा ने आ’रोपी की हाथ पर दां’त का’टा। वह उसके चुंगल से छूट गयी। इससे गु’स्से में आकर आ’रोपी ने उसपर चा’कू से वा’र करना शुरू कर दिया। फिर भी वह दरवाजा खोलकर बाहर निकली और मदद के लिए शो’र मचाने लगी। आ’रोपी ने उसका बाल पकड़कर अंदर खिंचा। फिर चा’कू से शरीर पर 11 जगहों पर गो’द डाला।
इसी बीच मोहल्ले के लोग जुट गए। आ’रोपी को पकड़कर ज’मकर पि’टाई की। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गि’रफ्तार कर लिया। पी’ड़िता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां करीब दो महीने तक वह ज़िंदगी और मौ’त से जूझती रही। इस बीच पुलिस ने उसका फर्द बयान दर्ज किया। इसी आ’धार पर आ’रोपी को जे’ल भेज दिया गया था।

