भारतीय रिजर्व बैंक ने बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों के लिए शुक्रवार को नये निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते हैं. आरबीआइ ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि बैंक, एनबीएफसी और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाये. आरबीआई ने कहा, विनियमित

इकाइयां सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगी कि वे या उनके एजेंट बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ित या उकसाने से परहेज करें. साथ ही आरबीआइ ने किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से फोन करने से भी परहेज करने को कहा है. हाल में वसूली एजेंटों की तरफ से की जा रही अनुचित गतिविधियों को देखते हुए नया दिशानिर्देश जारी किया है.

कर्ज वसूली से संबंधित मुद्दों पर गाइडलाइंस जारी करता रहा है RBI
आरबीआई समय-समय पर कर्ज वसूली से संबंधित मुद्दों पर गाइडलाइंस जारी करता रहा है. उसने पहले भी कहा था कि रेगुलेटेड एंटिटीज कर्जदारों को परेशान या प्रताड़ित न करें. लेकिन हाल के समय में वसूली एजेंटों की तरफ से की जा रही अनुचित गतिविधियों को देखते हुए आरबीआई ने नया गाइडलाइंस जारी किया है.




