पूर्णिया में अवैध रूप और मानक को ताक पर रखकर चल रहे नर्सिंग होम, पैथोलॉजी व विभिन्न जांच सेंटरो की अब खैर नहीं। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने ऐसे अवैध और मानक के खिलाफ चल रहे नर्सिंग होम, पैथोलॉजी व विभिन्न जांच सेंटरो को चिन्हित करने व जांच करने के लिए सिविल सर्जन व एसडीओ को आदेश दिए है। प्रमंडलीय आयुक्त के इस आदेश से कई नर्सिंग होम संचालको की निंदे उड गई है।
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अवैध नर्सिंग होम व जांच सेंटरो पर होगी कार्रवाई
आयुक्त गोरखनाथ ने बताया कि इलाज के नाम पर आर्थिक दोहन करना, गलत इलाज करना, PNDT एक्ट का पालन नहीं करना, कानून द्वारा निर्धारित मानक को पालन नहीं करना और मरीज के इलाज में लापरवाही करना कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसे लोगों के को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे नर्सिंग होम व जांच सेंटरो को सील कर संचालक के उपर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ 80 नर्सिंग होम व 250 जांच सेंटर निबंधित
जिले में चौंकाने वाले मामले सामने आए है। जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में अब तक 80 नर्सिंग होम व 250 पैथोलॉजी सेंटर निबंधित है। जब कि पूरे जिले में 250 से अधिक नर्सिंग होम व 500 से अधिक पैथोलॉजी सेंटर संचालित है। ऐसा नहीं है कि यह बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पता नहीं है। सबकुछ जानते हुए भी अधिकारी मौनी बाबा बने हुए है।

छापेमारी के बावजूद भी चल रहे अवैध सेंटर
निबंधित बहुत ही कम नर्सिंग होम व जांच सेंटर है जो मानक को पालन करते है। कई ऐसे नर्सिंग होम व जांच सेंटर है जो निबंधित है लेकिन मानक को धज्जियां उडा कर संचालित है। इन नर्सिंग होम व जांच सेंटर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी झांकने तक नहीं गये। जांच के नाम पर आज तक सिर्फ खानापूर्ति हुई।


