हरियाणा के पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, दुष्कर्म करने, हत्या की धमकी देने के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी रवि के खिलाफ किशोरी की मां ने थाना सदर में मामला दर्ज करवाया था.

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि एएसज. सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गांव पसीना कलां निवासी रवि को किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, दुष्कर्म करने, हत्या की धमकी देने व पोक्सो एक्ट मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 4 नवम्बर, 2018 को दर्ज मामले के अनुसार रवि किशोरी को अपने साथ ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म किया. मामला तभी से अदालत में चल रहा था.

नाबालिग की मां ने 12 अक्तूबर 2018 को बताया था कि उसकी बेटी की जन्मतिथि 18 मई 2001 है, जबकि आरोपी तरुण की आयु 18 वर्ष आठ माह है. दोनों की आयु शादी योग्य नहीं है. तरुण ने बेटी के साथ धोखे से शादी की है. बेटी घर से 95 हजार रुपये नकदी और ढाई लाख रुपये के जेवरात लेकर गई है. जबकि वह अपना भला बुरा सोचने में भी सक्षम नहीं है. इस शादी को खारिज किया जाए.




