मुजफ्फरपुर : होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर नगर निगम स’ख्ती बरतना शुरू कर दिया है। एक लाख रुपये से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया रखने वाले 154 लोगों की शि’नाख्त हुई है।
इन पर अब कानूनी कार्रवाई करते हुए नगर निगम होल्डिंग टैक्स की वसूली करेगा। नगर आयुक्त नवीन कुमार ने इस पर मीटिंग की। टैक्स सेक्शन के प्रभारी व कर्मियों को सख्ती के साथ बकाया होल्डिंग टैक्स वसूलने का आदेश दिया।
कहा कि नोटिस के बाद भी जो लोग टैक्स जमा नहीं करना चाह रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका एक्ट के तहत इसका प्रस्ताव तैयार कर नाम, पता के साथ भेजने को कहा गया है।
दूसरी ओर, ट्रेड लाइसेंस व स्टॉल टैक्स की बकाया राशि वसूलने को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। कैंप लगा ट्रेड लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। यहीं नहीं, स्टॉल का लीज एग्रीमेंट वैसे ही दुकानदारों का होगा, जो अपना बकाया किराये की राशि जमा कर एनओसी लेंगे।





