पटना : निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने मुजफ्फरपुर के पूर्व एसएसपी आईपीएस विवेक कुमार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और उनकी पत्नी निधि कर्णवाल समेत 6 आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत संज्ञान लिया है। पिछले दिनों एसवीयू ने आईपीएस विवेक कुमार और उनकी पत्नी समेत 6 आरोपितों के खिलाफ निगरानी कोर्ट की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर किया था।

निगरानी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस मामले के एफआईआर, केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य और मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति के आधार पर आरोपित आईपीएस विवेक कुमार, उनकी पत्नी निधि कर्णवाल, ससुर वेद प्रकाश कर्णवाल, सास उमा रानी कर्णवाल, निखिलकर्णवाल और शैली कर्णवाल के खिलाफ प्रथम दृश्यता मामले पाते हुए संज्ञान लिया है। विशेष न्यायाधीश ने इन सभी आरोपियों को निगरानी कोर्ट में 6 फरवरी को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करने का निर्देश दिया है।

चलाने आय से अधिक संपति अर्जित करने का एक मामला वर्ष 15 अप्रैल 2018 को दर्ज कर किया था। एसवीयू ने विवेक कुमार के यूपी के मुज्जफरनगर, सहारनपुर और मुजफ्फरपुर में उनके कार्यालय व आवास में छापेमारी की थी। इसमें निवेश से संबंधित कई कागजात मिले थे। एसवीयू ने पाया कि विवेक ने पद का जमकर दुरुपयोग करते हुए आय से 5 करोड़ 3 लाख 60 हजार रुपए से अधिक की अवैध संपति अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार एसवीयू ने विवेक कुमार के खिलाफ वालों के नाम पर अर्जित की है।




