मुजफ्फरपुर: नगर थाना के एक मोहल्ले में तीन साल पहले बंधक बनाकर 12 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित को विशेष पॉक्सो कोर्ट एक पूर्वी ने दोषी ठहराया है। दोषी निरंजन भारद्वाज उर्फ राजू भी किशोरी के मोहल्ले के समीप का रहने वाला है। उसे 10 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
इस केस में पीड़िता के पिता ने नौ जुलाई 2020 को एफआईआर कराई थी। घटना आठ जुलाई 2020 की है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने बताया कि 17 सितंबर 2020 से आरोपित जेल में बंद है। उसके खिलाफ पुलिस ने 21 नवंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में पीड़िता, डॉक्टर सहित छह गवाहों का बयान दर्ज कराया गया।
किशोरी ने कोर्ट में दिए बयान में बताया ‘ कि वह घटना के दिन घर के समीप भाभी के घर कुछ सामान लेने जा रही थी। इस दौरान निरंजन भारद्वाज ने उसे बहला-फुसलाकर बिस्कुट खिला दिया। उसमें शायद नशीला पदार्थ मिला था। नशे में वह उसके साथ चली गई। उसे कही ले जाकर कई बार संबंध बनाए। मना करने पर उसके साथ मारपीट करता था। घर से बाहर जाने पर दरवाजा पर ताला बंद कर जाता था। इसके बाद वह उसे लेकर आ रहा था। इस दौरान पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया।




