सीजेएम कोर्ट में संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ परिवाद दायर, जानें क्या है पूरा मामला

मुजफ्फरपुर: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वार जाति को लेकर दिये गये बयान को लेकर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है. उनके इस टिप्पणी पर मुजफ्फरपुर जिले के सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर करवाया है. इस मामले पर कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई की जाएगी. आरएसएस प्रमुख पर भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है.

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ का जोर संख्या बल के बजाय समाज के निर्माण  पर - RSS is working to make India model society for entire world says Mohan  Bhagwatमोहन भागवत के खिलाफ परिवाद दायर

मुजफ्फरपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ में सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया गया है. जिसमें उनके द्वारा मुंबई में किए गए एक टिप्पणी पर भावना आहत होने का आरोप लगाया गया है. इसी को लेकर उनके खिलाफ परिवाद दर्ज करवाया गया है. जिसमें परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने जाति को लेकर पंडित को जिम्मेदार ठहराया था और मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर दिया था.

20 फरवरी को होगी सुनवाई

दायर किए गये परिवाद पर 20 फरवरी 2023 को सुनवाई मुकर्रर किया गया है. कोर्ट से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की गयी है और बताया गया है कि जिस प्रकार से मोहन भागवत के द्वारा समुदाय विशेष में द्वेष भावना और तोड़ने की बात कही गई थी, वह समाज में तोड़ने वाला है.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Muzaffarpur News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading