मुजफ्फरपुर: रेल रोकने के मा’मले में गिरिराज सिंह समेत 23 आ’रोपित ब’री

मुजफ्फरपुर: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वर्ष 2014 में रेल रोको आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेनों को रोकने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम विकास मिश्रा के विशेष (एमपी /एमएलए मामले ) कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में केंद्रीय मंत्री सहित सभी 23 आरोपितों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष विशेष कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश करने में सफल नहीं हो सका।

गिरिराज सिंह को मुजफ्फरपुर की एक अदालत से मिली बेल, केंद्रीय मंत्री समेत BJP के 23 नेता रेल रोकने के मामले में हुए पेश, सबको मिली जमानत | Giriraj ...साल 2014 में गिरिराज सिंह समेत भाजपा के कई नेताओं ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एक दिवसीय ‘रेल रोको आंदोलन’ किया था। इस दौरान रेलगाड़ियों के बाधित रहने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। तब पुलिस ने इन सभी नेताओं को हिरासत में लिया और इनके विरूद्ध केस दर्ज किया था।

23 आरोपितों में इनके नाम भी शामिल

मामले में कुल 23 व्यक्ति आरोपित थे। इसमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशिकुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी व वंदना शामिल थे।

फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद रहे गिरिराज सिंह

इस मामले का विचारण अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी प्रथम विकास मिश्रा के विशेष कोर्ट में चला। विचारण के बाद शनिवार को विशेष कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित सभी 23 भाजपा नेताओं को बरी कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे।

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