बिहार : प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले बीएड डिग्रीधारी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज आयोग और शिक्षा विभाग की बैठक हुई. इस बैठक से बीएड डिग्री धारकों के लिए बुरी खबर आई है. बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं. बीपीएससी ने हाल ही में आयोजित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में करीब 3.90 लाख अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. अब सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी किया जाएगा. आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा 1.70 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है.

दरअसल, हाल ही में राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि प्राइमरी शिक्षक वही अभ्यर्थी बन सकते हैं, जो डीएलएड डिग्रीधारी हैं. बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं. इसके बाद बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल 3.90 लाख अभ्यर्थियों की निगाहें आयोग के फैसले पर टिकी हुई थी. आयोग ने पिछले दिनों साफ कहा था कि शिक्षा विभाग के साथ बैठक में बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा. आज शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक हुई. इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि बीएड डिग्री वाले प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं. बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल 3.90 लाख बीएड वालों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला बना आधार
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए प्राइमरी टीचर (PRT) के लिए बीएड (B.Ed) की योग्यता को समाप्त कर दिया था. इसके बाद बिहार में भी शिक्षा विभाग और आयोग की बैठक में इसको लागू करने का अन्तिम फैसला लिया गया. आपको बता दें कि कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी हो सकता है. इस माह के अंत तक कक्षा 1 से 5 तक का भी रिजल्ट आ जाएगा.

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