पशु अस्पतालों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति मामले पर सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह की दी मोहलत

पटना: राज्य के पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति मामले की एक याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की है. पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले पर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का मोहलत दी है. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितम्बर 2023 को की जाएगी.

पटना हाईकोर्ट में सुनवाईसरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी

पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस एक्ट की तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित व नियुक्ति की जानी चाहिए. ताकि पशु अस्पतालों में दवाओं की देखभाल और वितरण इन फार्मासिस्टों के जरिये सुनिश्चित किया जा सके. बता दें दि पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले को लेकर एक याचिका दयार की गई थी.

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

याचिकाकर्ता विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा का कहना है कि राज्य वेटेरिनरी डायरेक्टरेट के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल राज्य के वर्ग-एक के पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के पदों की मंजूरी नहीं दी गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितम्बर 2023 को की जाएगी. बता दें कि पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत राज्य के पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के पद सृजित और नियुक्ति की मंजूरी नहीं दी है.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Muzaffarpur News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading