रोजगार के लिए बिहार सरकार दे रही है 2 लाख रुपए की राशि, ऐसे करें आवेदन

पटना. बिहार में रोजगार तलाश रहे या फिर खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है. नीतीश सरकार ने लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है. इस योजना की थीम ‘हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार’ रखा गया है. इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को 2-2 लाख रुपए दिये जाने हैं. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को इस योजना के लिए आवेदन के पोर्टल का लोकार्पण किया।

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ऐसे करें शुरूआत

बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. आपके आवेदन करने के लिए सबसे पहले उद्योग विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करना है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का स्थाई निवासी होना जरूरी है, साथ ही आपके परिवार की मासिक है ₹6000 से कम होनी चाहिए. जहां तक उम्र की बात करें तो उम्र में 18-50 साल तक की छूट दी गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरते समय आयु के सत्यापन के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट के अलावा हस्ताक्षर वाला फोटो और अगर आप दिव्यांग है तो दिवकता से संबंधित प्रमाण पत्र रखना जरूरी है.

ये डिटेल भी रखें साथ

फार्म भरने के लिए आपको विभाग की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा मांगी गई जानारी को हिसाब से फॉर्म में भरना पड़ेगा. जैसे ही आप इस योजना के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी उस नंबर पर आएगा जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक होगा. फार्म भरने की प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपको दिए गए ओटपी से दोबारा लॉगिन करना होगा फिर व्यक्तिगत जानकारी और बैंक डिटेल्स फॉर्म में भरना होगा.

आवेदन की अंतिम तारीख

इस दौरान तस्वीर के लिए वेब कैमरा का भी उपयोग किया जाएगा. सभी दस्तावेजों को अपलोड करने और फॉर्म भरने के बाद अंत में सबमिट बटन आएगा जिसको क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा इस आवेदन के बाद रसीद को प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रखना होगा जो कि भविष्य में आपके काम आ सकेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक 20 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे.

कितने किस्तों में मिलेगी राशि

बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को तीन किस्तों में राशि दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी से कहा कि इस योजना के अलावे अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है तो उनकी भी पूरी मदद करें. जानकारी के मुताबिक इस योजना में प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत और तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि लाभुकों को दी जायेगी.

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