बिहार में छात्रों की मांग पर झुका शिक्षा विभाग! इन शर्तों के साथ बीईओ को दिए गए विशेष अधिकार

आठवीं पास बच्चों का नवमीं में नामांकन पर पिछले एक सप्ताह से बांका में बवाल मचा हुआ है। हर दिन बड़ी संख्या में बच्चे और उनके अभिभावक इस समस्या पर डीईओ कार्यालय की घेराबंदी करने पहुंच रहे हैं। लगातार आ रहे मामलों को देख डीईओ कुंदन कुमार नवमीं नामांकन में पंचायत की बाध्यता में ढील का अधिकार अब बीईओ को दे दिया है, लेकिन इसमें बड़ी शर्त यह कि नामांकन की छूट केवल पसंद के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में ही मिलेगा। किसी छात्र के आवेदन पर अगर बीईओ की अनुशंसा कर देंगे तो विद्यालय इस आधार पर उनका नामांकन ले लेगा।

बिहार शिक्षा विभाग का कॉलेज शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश, प्रतिद‍िन 5 क्‍लास  अनिवार्य; नहीं तो कट जाएगा दिन का पूरा वेतन - Bihar Education Department  order for ...डीईओ कुंदन कुमार ने मामले को लेकर क्या कुछ बताया

डीईओ कुंदन कुमार ने बताया कि पंचायत की सीमा निर्धारण से कुछ गांव में हाईस्कूलों की दूरी बढ़ गई है। लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाके में खुले नए हाईस्कूलों में बच्चों का नामांकन कराना है। शहरी हाईस्कूल या पुराने हाईस्कूलों में बच्चों का नामांकन खूब हो रहा है, लेकिन बच्चों की उपस्थिति दूरी के कारण ठीक नहीं रह पाती है। इसलिए, बच्चों को उनके गांव के विद्यालयों से ही टैग किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस गांव को पंचायत के विद्यालय की दूरी अधिक हो गई है तो वे नजदीक के दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुशंसा करा सकेंगे।

इधर, डीईओ कार्यालय ने सभी प्रधानाध्यापक को बिना देरी के सभी बच्चों को अविलंब टीसी देने का निर्देश दिया है। साथ ही बच्चों को अविलंब अपने टैग विद्यालय में नवमीं कक्षा में नामांकन लेने के लिए भेजने को कहा गया है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल तक जिला के सभी 203 हाईस्कूलों में नवमीं कक्षा में नामांकन पूरा करने को कहा है।

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