इंटर व मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी

इंटर व मैट्रिक की विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी जोरों पर है। इन दोनों परीक्षाओं का एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। विद्यालय के यूजर आईडी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर व मुहर लगाकर परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा रहे है। विदित हो कि जिले में 29 अप्रैल से इंटर जबकि चार मई से मैट्रिक की विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा शुरू होनी है। दोनों ही परीक्षाएं अपने-अपने शेड्यूल के मुताबिक शुरू होकर 11 मई को समाप्त होगी। परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दो बजे से संध्या 5:15 बजे तक संचालित होगी।

परीक्षा में अच्छी सफलता पाने के सरल 10 उपाय, अवश्य आजमाएं...परीक्षा केंद्रों पर लगेगी धारा 144

परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। धारा 144 के उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट की दुकानों पर भी नजर रहेगी।

परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की जद में रहेंगे परीक्षार्थी

कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए परीक्षा केंद्र के बाहर व अन्य आवश्यक स्थलों पर सीसीटीवी लगाया जाएगा ताकि बाहर से परीक्षा में बाधा पहुंचाने वालों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया। सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा की सफाई प्रत्येक पाली में परीक्षा शुरू होने से पूर्व सुनिश्चित कराएंगे। सभी दंडाधिकारी व केंद्राधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान आयोग के द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सीट प्लान को परीक्षा कक्ष के अलावा परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है। ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके।

परीक्षा कक्ष में 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक होंगे तैनात

परीक्षा कक्ष में प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस चिट, चाकू, माचिस, ब्लेड आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। परीक्षा केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, पर्याप्त लाइटिंग व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया। कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभिभावकों, परीक्षार्थियों व वीक्षकों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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