12 जिले के 42 बालू घाटों पर हो रहे अनियमितता को देखते हुए बालू खनन पर लगी रोक

राज्य के भोजपुर जिला समेत 12 जिले के 42 बालू घाटों पर हो रहे अनियमितता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से बालू खनन बंद करने का निर्देश गुरुवार की दोपहर दिया गया है। राज्य मुख्यालय से हुई कार्रवाई के अनुसार इन सभी बालू घाटों पर पांच जून की दोपहर जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया। इसकी जानकारी विभागीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हुआ।

बिहार में 1 अक्टूबर से शुरू होगा बालू खनन, अब ड्रोन कैमरे से की जायेगी  घाटों की निगरानी - Prabhat Khabarइस मामले को गंभीरता से लेते हुए खनन विभाग के सचिव ने पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद और सारण समेत 12 जिला में 42 घाटों पर तत्काल प्रभाव से ई चालान, सीसीटीवी कैमरा चालू होने तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। जिन बालू घाटों पर कार्रवाई हुई है उनमें भोजपुर जिले के बालू घाट संख्या छह, 11, 16, 19, 23 एवं 37 है।

पटना जिले के बालू घाट संख्या एक, तीन, सात, दस एवं 13, गया जिले का सात, आठ, 19, 25, 27, 42, 11, 12 एवं 13, किशनगंज जिले का घाट संख्या एक और तीन घाट कलस्तर पांच के, लखीसराय का एक एवं आठ, जमुई का घाट संख्या एक, 13, दो, चार, आठ, तीन, 13 और एक है। इसके साथ ही नवादा में बालू घाट संख्या सात, अरवल, सहरसा, सारण, औरंगाबाद और बांका का एक एक घाट शमिल है।

जिसका ई चालान तत्काल प्रभाव से काटना बंद कर दिया गया है। इन सभी को चेतावनी दी गई है कि जब तक सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं होगा बालू खनन इन सभी घाटों पर बंद रहेगा। राज्य मुख्यालय से इसकी रिपोर्ट जिला के खनिज विकास पदाधिकारी से मांगी गई है।रिपोर्ट मिलने के बाद दोबारा इन सभी बालू घाटों को चालू किया जाएगा। राज्य में पहली बार राज्य मुख्यालय से इस तरह की कार्रवाई होने के बाद लापरवाही करने वाले बालू घाट ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है।

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