बिहार के शिक्षकों के पास पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका

बिहार में 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिल रहा है। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के एक संकल्प के तहत यह निर्णय लिया है, जिसके तहत ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों की तरह पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षकों से 22 अक्तूबर 2024 तक विकल्प मांगे गए हैं।

पुरानी पेंशन योजना का लाभ

बिहार सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले के तहत उन शिक्षकों को मौका दिया है, जिन्हें 1 सितंबर 2005 के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत नियुक्त किया गया था। अब उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने इसके संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय वित्त विभाग के 28 नवंबर 2023 के संकल्प संख्या-1206 के तहत लिया गया है।

विकल्प देने की प्रक्रिया

जो शिक्षक इस फैसले के दायरे में आते हैं, उन्हें अपने नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ एक जांच पत्रक भरकर 22 अक्तूबर 2024 तक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को जमा करना होगा। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी संकलित दस्तावेजों को एक सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग को भेजेंगे।

शर्तें और निर्देश

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा। इसके लिए विभाग ने शिक्षकों से संपूर्ण जानकारी और दस्तावेज समय पर जमा करने का आग्रह किया है, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

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