गुरु जी इन 11 बातों का रखिए ख्याल: नहीं तो नौकरी जाना तय,नियम बन गया है

बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2024 को लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के आचरण में सुधार लाना और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2024  के अनुसार ट्यूशन और कोचिंग पर रोक दी गई है। इसके लिए ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर उनकी नौकरी भी समाप्त की जा सकती है।

स्कूल में नशा करने या हंगामा करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर जिला से बाहर किया जाएगा। उनका वेतन रोकने और डिमोशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा  शिक्षिका और छात्राओं से दुर्व्यवहार करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।ऐसे शिक्षकों का पद घटा दिया जाएगा और उनका स्थानांतरण दूसरे जिले में किया जाएगा।

पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर

यदि कोई शिक्षक 48 घंटे तक न्यायिक, पुलिस या सिविल अभिरक्षा में रहता है, तो उसे निलंबित माना जाएगा।उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी।दोषी शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा।इस दौरान 2 बार स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

स्थानांतरण और पदस्थापन प्रक्रिया

शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन का निर्णय जिला स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा।समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे। इस प्रक्रिया में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के बीच संतुलन का ध्यान रखा जाएगा।

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