पॉलीथिन पर पाबंदी की अधिसूचना कब जारी होगी, 30 दिन में कानून बनाने को कहा था, 2 माह हो गए?
पटना. पटना हाईकोर्ट ने पॉलीथिन पर रोक नहीं लगने से राज्य सरकार पर नाराजगी जताई। सरकार से पूछा-इसके लिए 30 दिन में कानून बनना था। 2 महीने गुजर गए। क्यों नहीं कुछ हुआ? सरकार ने पाबंदी के लिए कोर्ट से थोड़ी मोहलत मांगी। कोर्ट का कहना था कि सरकार 1 अक्टूबर को स्पष्ट तौर पर बताए कि वह पॉलीथिन पर पाबंदी की अधिसूचना कब जारी कर रही है
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह एवं न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ‘दैनिक भास्कर’ में पॉलीथिन के बारे में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेकर बनाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा-पॉलिथीन पर पाबंदी की अधिसूचना कब जारी कर रहे हैं? इस पर सरकार ने कहा-कर रहे हैं। सबकुछ अंतिम चरण में है। जल्द हो जाएगा।
खंडपीठ ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद व राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉ.ए.के.घोष को तलब कर दोपहर सवा दो बजे कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। दोपहर में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों से पूछा कि अब तक कानून को अधिसूचित क्यों नहीं किया जा सका? सरकार ने कुछ दिन की मोहलत मांगी। कोर्ट ने 1 अक्टूबर को स्पष्ट जवाब देने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने ‘दैनिक भास्कर’ में 23 जून को छपी रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। आगे की सुनवाई में कोर्ट ने पूरे राज्य में पॉलिथीन बैग को बैन करने के लिए सरकार से जवाब तलब किया। 7 सितंबर को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि 24 सितंबर से शहरी क्षेत्र में 50 माइक्रोन तक के पॉलिथीन पर रोक रहेगी। इसके एक माह बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पाबंदी लगेगी