गायघाट आफ्टर केयर होम केस की जांच से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा ट्रायल का ब्यौरा

पटना हाईकोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पटना पोस्को कोर्ट में चल रहे ट्रायल का ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है।

इस मामलें पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 11अप्रैल,2025 को होगी।

पिछली सुनवाईयों में कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए जांच की प्रगति पर असंतोष जाहिर किया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामलें की समग्रता में जांच नहीं की गयी हैं। पुलिस अधिकारियों को विस्तार और गहराई से जांच पड़ताल करने की को कहा था।

अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया था कि कोर्ट अब तक एस आई टी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था। उन्होंने बताया कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब हैं।

हाईकोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था। कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे।

इस मामले पर वरीय अधिवक्ता सय्यद आलमदार हुसैन व अधिवक्ता मीनू कुमारी ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को रखा। इस मामलें पर अगली सुनवाई 11अप्रैल,2025 को की जाएगी।

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