पटना हाईकोर्ट से बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कह दिया है कि तेजस्वी यादव को सरकारी बंगला खाली करना होगा. आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को सही माना है. राज्य सरकार की दलील में कहा गया था कि तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग आवास डिप्टी सीएम की हैसियत से आवंटित किया गया था. अब वो डिप्टी सीएम नहीं रहे तो उन्हें बंगला खाली कर देना चाहिए.
जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव को सरकारी आवास खाली करने के लिये राज्य सरकार के आदेश को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. उनकी याचिका खारिज कर दी है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को सही माना है जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग आवास उपमुख्यमंत्री की हैसियत से आवंटित किया गया था.
बाद में वह इस पद पर नहीं रहे जिसकी वजह उनका आवंटन सरकार ने रद्द कर दिया था. जस्टिस ज्योति शरण ने मामलें पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया. इसके साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव को राज्य सरकार से मिले 5 देशरत्न मार्ग के आवास को खाली करने का निर्देश दिया है जो कि उन्हें उपमुख्यमंत्री के रुप में मिला था.
इससे पहले तेजस्वी ने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी लेकिन कोर्ट ने उनके दावे को खारिज करते हुए राज्य सरकार के आदेश को सही करार दिया है. ये आवास राज्य सरकार ने वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित किया था.