उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के 10 मार्च के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उसने गुजरात की तलाला विधानसभा सीट को रिक्त बताते हुए वहां उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस विधायक भगवान बराड़ की याचिका पर आयोग को नोटिस जारी किया है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवान बराड़ ने उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने और तलाला में उपचुनाव कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि गुजरात की तलाला विधानसभा सीट से कांग्रेस के भगवान बराड़ विधायक हैं। एक अवैध खनन मामले में अदालत ने बराड़ को दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद गुजरात विधानसभा अध्यक्ष ने सीट खाली होने की घोषणा कर दी थी।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सीट खाली होने की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने तलाला सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर रोक लगा दी।
