छह मौतों के दो मामलों में दोषी करार हुए संत रामपाल, आज नहीं सुनाई जाएगी सजा

हिसार. हरियाणा के बरवाला स्थित आश्रम में पुलिस झड़प के दौरान छह लोगों की मौत के दो मामलों में स्पेशल कोर्ट ने स्वयंभू संत रामपाल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इन मामलों में कुल 23 लोगों को दोषी ठहराया। रामपाल समेत छह आरोपी दोनों केस में दोषी ठहराए गए। चार महिलाओं और एक बच्चे की मौत से जुड़े पहले मामले में कुल 15 दोषियों की सजा का ऐलान 16 अक्टूबर को होगा। वहीं, एक अन्य महिला की मौत के दूसरे मामले में 14 दोषियों की सजा का ऐलान 17 अक्टूबर को होगा।

तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया : सरकारी पक्ष ने रामपाल और आश्रम संचालकों को इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार बताया था। जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि मौतें पुलिस कार्रवाई में हुई थीं। हिंसा की आशंका को देखते हुए सेंट्रल जेल-2 में ही अदालत लगाई गई थी। इसके चारों ओर तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया था। इस दायरे में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था।
क्या है पूरा मामला : दरअसल, 2006 में सतलोक आश्रम के बाहर हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में हिसार कोर्ट में बाबा की पेशी थी, जहां रामपाल समर्थकों ने बवाल किया। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। दो बार तारीख देने के बाद भी रामपाल हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ। बाद में कोर्ट की फटकार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 19 नवंबर 2014 को करीब 56 घंटे की कार्रवाई के बाद रामपाल ने रात में सरेंडर किया। इस पूरी घटना में छह लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद रामपाल पर हत्या के दो मामले दर्ज हुए थे।

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