सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहल की है कि भारी वाहन यानी हैवी मोटर लाइसेंस या कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की खत्म कर दिया जाए। वहीं मंत्रालय अब ड्राइवरों की ट्रेनिंग और उनके स्किल्स बढ़ाने पर फोकस करना चाहता है। अभी भारी वाहन चलाने वाले ड्राइवरों का 8वीं पास होना जरूरी है।

मंत्रालय के मुताबिक सरकार ट्रक डाइवरों को ट्रेनिंग देने के लिए देशभर में 2 लाख से ज्यादा स्किल सेंटर भी खोलेगी। इन सेंटरों में मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी। जहां उन्हें रोड साइन को पढ़ने के साथ दूसरी लॉजिस्टिकल ड्यूटी निभाना भी सिखाया जाएगा।

इनमें ड्राइवर लॉग का रखरखाव, ट्रक और ट्रेलरों की जांच, प्री-ट्रिप और पोस्ट ट्रिप के रिकॉर्ड का रखरखाव, सुरक्षा खतरों की रिपोर्ट करने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई और कम्यूनिकेशन स्किल्स के साथ पेपर वर्क की गलतियों में सुधार सिखाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हर व्यक्ति के लिए कड़ा स्किल टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा।
