अगस्त महीने से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नए वाहनों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

सड़क परिवहन मंत्रालय वाहनों के रजिस्ट्रेशन वाले सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है। जुलाई महीने के अंत तक यह सॉफ्टवेयर कर दिया जायेगा। वही अगस्त से यह सॉफ्टवेयर नार्मल नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेगा

एक अधिकारी ने मुताबिक, मंत्रालय की तरफ से सभी गाड़ियों के लिए 1 अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागू की जा चुकी हैं। जबकि इससे संबंधित सभी नोटिफिकेशन भी तीन महीने पहले जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद कई RTO नार्मल नंबर प्लेट के साथ नई गाड़ियों का कर रहे थे।

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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की खूबियां

नंबर प्लेट पर बाईं तरफ बीच में नीले रंग से अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा।
नंबर प्लेट एल्युमीनियम की बनी हुई होती है और इस पर एक होलोग्राम भी होगा, जिस पर चक्र बना होगा।
नंबर प्लेट पर सात अंकों का आईडी नंबर होगा।
नंबर प्लेट के कोने राउंड होंगे। इसके ऊपर लेजर से नंबर लिखे होंगे।
नंबर प्लेट एक बार वाहन में लग जाएगी तो उसे खोला नहीं जा सकेगा।
नंबर प्लेट पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता

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