पुणे(महाराष्ट्र): Zomato पर 55 हजार का जुर्माना
शाकाहारी की जगह नॉनवे’ज खाना भेजने पर फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो और पुणे के एक रेस्टोरेंट पर 55 हजार रुपए का जुर्माना लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट के एक वकील शनमुख देशमुख ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की थी।. कोर्ट ने जोमैटो और रेस्त्रां को 45 दिन में जुर्मा’ने की रकम चुकाने का आदेश दिया है.
वकील देशमुख ने बताया कि वह पिछले साल 31 मई को पुणे गए थे. यहां जोमैटो ऐप से पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया, लेकिन डिलीवरी बॉय उन्हें चिकन बटर मसाला दे गया. शिकायत करने पर रेस्टोरेंट ने फिर से पनीर बटर मसाला भेजने की बात की, लेकिन दूसरी बार उन्हें बटर चिकन मिला. उस दिन गुरुवार था और मेरा व्रत था.
45 दिन में रकम नहीं चुकाई को 10% जुर्मा’ना लगेगा
उपभोक्ता फोरम ने आदेश में कहा है कि अगर जुर्मा’ने की रकम निर्धारित समय पर नहीं चुकाई गई तो जोमैटो और रेस्टोरेंट को इस राशि पर 10% ब्याज भी भरना होगा. लापरवाही के लिए जुर्माने के 50 हजार और मानसिक प्रताड़ना के एवज में 5 हजार रुपए देशमुख को मिलेंगे.
जोमैटो ने कहा- मामले में कोई जानकारी नहीं
उपभोक्ता फोरम के फैसले को लेकर जोमैटो के रीजनल मैनेजर विपुल सिन्हा ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है और न ही जुर्मा’ना भरने का कोई आदेश कोर्ट की ओर से मिला है.





input: bhaskar