संघीय अपील अदालत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर आ’लोचकों को ब्लॉक करके संविधान का उ’ल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप वैचारिक भे’दभाव कर रहे हैं और इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है।
अदालत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक सरकारी पद पर हैं और वे ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वे अमेरिकी लोगों को ब्लॉक करके अपनी पोस्ट पढ़ने से रोक नहीं सकते।

वहीं अमेरिका न्याय विभाग ने इस फैसले पर ना’राजगी जताई है लेकिन यह नहीं कहा है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी या नहीं। न्याय विभाग के प्रवक्ता केली लाको ने कहा, ‘हम अदालत के फैसले से निराश हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं।
ट्रंप ने जिन लोगों को ट्विटर पर ब्लॉक किया है, उनका प्रतिनिधित्व कोलंबिया विश्वविद्यालय में नाइट फर्स्ट अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट के निदेशक जमील जाफर कर रहे हैं और जाफर ने ही कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसपर सुनवाई हुई है।
