#BIHAR #INDIA : नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर (होल्डिंग टैक्स) के साथ अब फायर टैक्स भी लग सकता है। यानी होल्डिंग टैक्स भी बढ़ सकता है। यह कर गैर आवासीय संपत्ति पर लगेगा। इसके अलावा वैसी आवासीय संपत्ति जिसका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप में भी हो रहा है, उस पर यह टैक्स लागू होगा। नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में स्वीकृति के लिए फायर टैक्स रेगुलेशन रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद इसे नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाएगा। नगर निगम ने ‘राजस्व बढ़ोतरी के लिए नियुक्त प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) द्वारा तैयार किया गया है। आवासीय और गैर आवासीय संपत्तियों के आकार के हिसाब से फायर टैक्स लगेगा। यह संपत्ति कर का 1 से 5 प्रतिशत हो सकता है।

प्रस्ताव में होटल, बार, क्लब, हेल्थ क्लब, कोचिंग क्लास, बैंक, इंश्योरेंस, प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मैरेज हॉल आदि के आकार के अनुसार फायर टैक्स की वसूली होगी। 20 हजार वर्गफुट से ज्यादा बड़े होटल, बार, मैरिज हॉल आदि से होल्डिंग टैक्स का 5 प्रतिशत फायर टैक्स के रूप में वसूलने की योजना है। 250 वर्गफुट से कम क्षेत्रफल की दुकानों से फायर टैक्स के रूप में संपत्ति कर का 1 प्रतिशत वसूलने का प्रस्ताव है।

टैक्स से इन्हें मिलेगी छूट
फायर टैक्स से आवासीय संपत्तियों को छूट मिलेगी। इसके अलावा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और बिहार नगरपालिका संपत्ति कर रूल 2013 के तहत छूट प्राप्त संपत्तियों से भी फायर टैक्स नहीं वसूलने का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा। रेगुलेशन में राज्य सरकार को भी यह अधिकार दिया गया है कि वे इस कर से संपत्तियों को मुक्त कर सकते हैं।

Source : ndtv