भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में नए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम शुरू करने की घोषणा की थी। ट्राई ने कहा था कि 11 नवंबर से नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।
कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते ये नियम अभी लागू नहीं किए जा सकेंगे। ट्राई ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि नए नियम लागू करने में अभी कुछ और समय लग सकता है।

इससे पहले ट्राई ने कहा था कि नए नियम लागू होने की स्थिति में चार नवंबर को शाम छह बजे के बाद 10 नवंबर को रात 11.59 बजे तक कोई भी उपभोक्ता अपना नंबर पोर्ट नहीं कर पाएगा।
फिलहाल नियम देर से लागू होने की स्थिति बन जाने से यूजर्स अपना नंबर दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट करा सकते हैं। ट्राई ने नए नियमों को लागू करने के लिए अभी किसी तारीख पर कोई फैसला नहीं लिया है।
