#UTTARAKHAND #INDIA : राज्य में 75 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। इन स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर कार्रवाई को चेताया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के सवाल पर लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया, बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों पर शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि टिहरी जिले के कंगसाली में बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूल को बंद करा दिया गया है। साथ ही संबंधित पक्ष पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पूर्व में इस स्कूल की वैन दुर्घटनाग्रस्त होने से दस बच्चों की मौत हो गई थी।

सितारंगज विधायक सौरभ बहुगुणा ने शक्तिफार्म में 50 छात्र संख्या पर भी स्कूल बंद करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा,नियमानुसार दस से कम छात्र संख्या पर ही स्कूल का विलय होता है। शिक्षा मंत्री ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि कम छात्र संख्या के चलते विलय के दायरे में 600 स्कूल आ रहे हैं। 299 स्कूल ऐसे भी हैं जहां छात्रों को नजदीकी स्कूल जाने में पहाड़ या नदी पार करनी पड़ती है इसलिए इन स्कूलों को छोड़कर 301 स्कूलों का विलय किया गया। बंद स्कूलों के भवन ग्राम पंचायतों को दे दिए गए हैं।

