#MUZAFFARPUR #BIHAR #INDIA : मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृहकां’ड में दिल्ली स्थित साकेत विशेष पॉक्सो कोर्ट मंगलवार को ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दो’षियों को स’जा सुनाएगा। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ सजा के बिंदु पर सुनवाई करेंगे। फिलहाल, सभी दो’षी तिहाड़ जे’ल में बं:द हैं। स’जा के बिंदु पर होनेवाली सुनवाई पर मुजफ्फरपुर समेत पूरे देश की नजरें टिकी हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारी, पीपी, आईओ, दो’षियों के परिजन और अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं।

बीते 20 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पॉ’क्सो कानून के तहत गं’भीर लैं’गिक ह’मले व सामूहिक ब’लात्कार में आ’रोपितों को दो’षी ठहराया था। इससे पहले कोर्ट ने 30 मार्च 2019 को ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य के खिलाफ बला’त्कार और ना’बालिगों के यौ’न शोष’ण का आपरा’धिक ष’डयंत्र रचने के आरो’प तय किए थे। इनपर बला’त्कार, यौ’न उत्पी’ड़न, नाबा’लिगों को न’शा देने, आप’राधिक धम’की समेत अन्य अपरा’धों के लिए मुकद’मा चलाया गया था।

अधि’कारियों को भी माना था लाप’रवाह
कोर्ट ने ब्रजेश व बालिका गृह के कर्मचारियों के साथ ही सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर आप’राधिक साजिश रचने, कर्तव्य में लापर’वाही व उत्पी’ड़न की जानकारी देने में विफल रहने के आरो’प में दो’षी ठहराया था। इन आरोपों में अधिकारियों के प्राधिकार में रहने के दौरान बच्चों पर क्रूरता के आ’रोप भी शामिल थे, जो जुवेनाइल एक्ट के तहत दं’डनीय हैं।