को’रोना वा’यरस : डिलिवरी मंगाने के बाद नहीं किया रिसीव तो होगी कानूनी कार्रवाई

को’रोना वा’यरस के सं’क्रमण से बचने के लिए देश को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है. देश में जारी 21 दिनों के लॉकडाउन में सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप कर दी गई है. केवल जरूरी सेवाओं के वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति है. ऐसे में डॉक्टर, ऐम्बुलेंस, मीडिया और होम डिलवरी को ‘जरूरी सेवाओं’ में शामिल किया गया है, जिनके आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. राजधानी पटना में ऐसी खबरें आ रही है कि लोग डिलिवरी मंगाने के बाद भी उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं. इसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने स’ख्त निर्देश जारी किये हैं.

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राजधानी पटना में ऐसी खबरें आ रही है कि लोग डिलिवरी मंगाने के बाद भी उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं. इसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किये हैं. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी शिकायतें भी जिलाधिकारी को मिली, जिसमें डिलिवरी मंगाने के बाद भी उसे रिसीव नहीं किया गया. इसके बाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर इस तरह की हरकत कोई करता है तो उनके खि’लाफ कानूनी कार्रवाई की जाये.

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बता दें कि अब पटना जिला में किराना व अन्य दुकानें बाजार में सुबह छह बजे से लेकर छह बजे शाम तक ही खुलेंगी. हालांकि दवा दुकान 24 घंटे खुली रहेगी. इसके साथ ही आवश्यक वस्तु से संबंधित सामानों की गाड़ियों का परिचालन शाम छह बजे के बाद भी जारी रहेगा. इससे संबंधित आदेश गुरुवार को जिलाधिकारी श्री कुमार रवि ने को’रोना वा’यरस के सं’क्रमण से बचाव के लिए गठित कोषांगों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने होम डिलीवरी का कार्य भी शाम छह बजे के बाद किये जाने पर रोक लगा दी है.

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