को’रोना वा’यरस के खि’लाफ ल’ड़ाई के लिए सभी राज्य सरकारों का सुझाव मानते हुए केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी।

हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों में छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार लोग बस, मेट्रो, हवाई, ट्रेन से सफर नहीं कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। बाहर निकलते समय मुंह को मास्क से ढंकना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को जुर्माना देना होगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे। लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगी।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा सख्ती जारी रहेगी। इसके बाद जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होंगे या जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की संभावना नहीं होगी उन्हें छूट दी जाएगी। इन्हीं छूट को लेकर आज नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं।
