बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे से बाहर 30 लाख नये परिवारों के मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान और बिहार के खाद्य मंत्री मदन सहनी आमने-सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने मंत्री मदन सहनी को पत्र लिखकर एनएफएसए के नियमों के हवाले नये लाभुकों के लिए खाद्यान्न की मांग को खारिज कर दिया है और उलटे एनएफएसए के दायरे से बाहर 14 लाख 4 हजार लाभुकों की सूची भेजने का आग्रह किया है।

सहनी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर आ’रोप लगाया कि बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने 14 लाख 4 हजार लाभुकों के आंकड़े पीडीएस पोर्टल पर डालने की बात की है। यह सूची पहले ही केंद्र सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013, यूपीए सरकार में बना था। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि लाभार्थियों की संख्या में कोई संशोधन अगली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद संभव होगा।
Input : जागरण