केंद्र सरकार का नया फर’मान : हेलमेट में अगर ये मार्का नहीं तो क’टेगा एक हजार का चा’लान

PATNA : केंद्र सरकार दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया का’नून ला’गू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर एक हजार रुपये का जुर्मा’ना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर दो लाख रुपये का जुर्मा’ना व जे’ल का प्राव’धान किया जाएगा। सड़क हा’दसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जा’न चली जाती है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहै’या कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। मंत्रालय ने 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में हितधा’रकों से आप’त्ति व सु’झाव मांगे हैं। इसके 30 दिन बाद नया नि’यम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत निर्माता कंपनियों को हेलमेट को बाजार में बिक्री से पहले बीएसआई से प्रमाणित (क्वालि’टी कंट्रोल) करना अनि’वार्य होगा। इसमें राज्य सरकारों के प्रव’र्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रो’क लगाने के लिए समय-समय पर जां’च करें।
विशे’षज्ञों का कहना है कि बगैर हेलमेट अथवा हेलमेट की ख’राब गुणव’त्ता (लोकल हेलमेट) होने पर 1,000 रुपये का चा’लान होगा। नए मा’नक में हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने बताया कि हेलमेट को बीआईएस सूची में शामिल होने से दो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घ’टना में जा’न ब’च सकेगी। 2016 के अध्ययन के मुताबिक देश में प्रतिदिन लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते 28 बाइक सवार सड़क हा’दसे में मा’रे जाते हैं।

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