सुशांत मा’मले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार दायर करेगी रिव्यू पिटीशन

सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब सीबीआई यानि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुशांत सिंह मा’मले पर अपना फैसला सुना दिया है और कहा कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कही है।

सुशांत सिंह राजपूत (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देंगे और रिव्यू पिटीशन डालेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इस फैसले को विस्तार से पढ़िए और उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर करने पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 35 पेज का फैसला है और हर पहलू का बारिकी से अध्ययन करने के बाद ये फैसला सुनाया गया है।

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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पटना में दायर की गई एफआईआर भी कानूनी तौर पर सम्मत है। कोर्ट अपने फैसले में कहा कि नीतिश सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश सही थी। कोर्ट ने कहा कि अब महाराष्ट्र सरकार को जांच में सहयोग करना होगा।

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कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस को सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे, हालांकि अभी महाराष्ट्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कही है। वहीं सुशांत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने इसे परिवार के लिए बड़ी जीत बताया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की है बस पूछताछ की है।

इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा कि हमारे परिवार और देश के करोड़ों लोगों के लिए यह फैसला आया है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मा’मले की सीबीआई जांच के लिए समर्थन दिया था।

input : अमर उजाला

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