वकील हत्या में चार साल बाद मिली दोषियों को सजा

देर से ही सही कानून इन्साफ करता है, वकील प्रमोद कुमार सिंह के दोषियों को आज सजा मिल ही गयी। समस्तीपुर न्यायालय ने चार वर्ष पूर्व हुए वकील प्रमोद कुमार सिंह ह’त्या  मामले में दो अभियुक्तों को सजा का ए’लान कर दिया है। सजा के बिंदु पर एडीजे-8 के न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों कामेश्वर सिंह और अनिल सिंह को आईपीसी की धारा 302, 120 B, 323, 147, 148, 149 IPC की धारा के तहत दो’षी पाया और दो’षियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी। Lower court of samastipur sentenced life time imprisonment to two accused in lawyer murder case bramk - 500 रुपए के लिए वकील की हुई थी निर्मम हत्या, कोर्ट ने दो को दी

इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील रमेश कुमार सिंह ने बताया कि समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता प्रमोद कुमार की हत्या 12 जनवरी 2017 को 500 रुपए को लेकर हुए विवाद में चा’कू से गो’दकर कर दी गई थी।

इस मामले में कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2017 को तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, वहीं चार वर्ष बाद आज न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दो अन्य अभियुक्तों कामेश्वर सिंह और अनिल सिंह को धारा 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का जु’र्माना सुनाया है।

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