मुजफ्फरपुर : कदाचारमुक्त मैट्रिक परीक्षा के लिए क्या हैं तैयारी, जानें विस्तार से….

मुजफ्फरपुर। जिले में क’दाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से मैट्रिक परीक्षा के लिए एमआइटी सभाकक्ष में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग की। इस दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने पर जोर दिया गया। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए निर्देश दिया गया।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए जिले में 76 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पर 17 फरवरी से 24 फरवरी तक दो पालियो में परीक्षा होगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक जबकि द्वितीय पाली दोपहर 1:45 से शाम 5:00 बजे परीक्षा होगी।

परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को पर्याप्त दूरी के साथ पंक्तिबद्ध कराकर प्रवेश कराया जाएगा। परीक्षा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के दस मिनट पूर्व जबकि द्वितीय पाली में भी 10 मिनट पूर्व पहुंचना होगा।

परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ,पेजर आदि रखने की अनुमति नहीं है। इस पर कड़ाई से नियंत्रण रखने का निर्देश दिया गया है। गश्ती दल के दंडाधिकारी अपने साथ संबंध परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के क्रम में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि केंद्राधीक्षक एवं परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन समिति के निर्देशों के आलोक में सख्ती से करें।

परीक्षा केंद्रों के परिभ्रमण के दौरान यदि कोई छात्र/ छात्रा/ अभिभावक/ वीक्षक/ शिक्षक/ प्राध्यापक या कोई भी व्यक्ति स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में परीक्षा संचालन में व्यवधान करते पाए जाएं अथवा किसी तरह के कदाचार में लिप्त हो तो गश्ती दल के प्रभारी दंडाधिकारी वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई कर संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। अपर समाहर्ता ने कहा कि नकल करते पकड़े जाने पर संबधित छात्र के साथ-साथ संबधित वीक्षक और केंद्राधीक्षक पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।

अनुमंडल दंडाधिकारी परीक्षा केंद्रों के आस-पास में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी परिस्थिति में 200 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहेगा।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार कर उन पर आर्थिक दंड लगाया जायेगा। परीक्षा केंद्र के आस -पास की परिधि में फोटोस्टेट, चाय, पान दुकान ,किताब की दुकान परीक्षा केंद्र परीक्षा के दौरान बंद रहेगी। किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वीक्षक को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में परीक्षा केंद्र पर विद्यालय के बाहर ब्लैक बोर्ड पर आवश्यक सूचना केंद्राधीक्षक द्वारा अंकित कराया जाएगा। परीक्षा के दिन सभी पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी ,सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराएंगे।

गश्ती दल के प्रभारी अधिकारी परीक्षा समाप्ति के पश्चात अपने साथ संबंध परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न होने तथा की गई कार्रवाई तथा परीक्षार्थियों के निष्कासन, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम -1981 के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी के संबंध में प्रतिवेदन संध्या 6:00 तक जिला गोपनीय शाखा एवं अनुमंडल अधिकारी को समर्पित करेंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर एवं आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी लगाया गया है एवम् वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्व कैमरे की नजर में रहेंगे। स्थानीय पीआईआर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई जो पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 0621-2212377 एवं 2216275 है।

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