मुजफ्फरपुर। गायघाट थाना क्षेत्र के सुस्ता गांव में जमीन पर क’ब्जा के वि’वाद में 25 साल पहले अमीरी राय (55) की पी’ट-पी’ट कर ह’त्या करने के दो’षी चार बुजुर्गो को आ’जीवन का’रावास की स’जा सुनाई गई है।
स’जा पाने वालों में सुस्ता दक्षिण टोला के विनोद राय (62), बेचू राय (67), मनोज राय उर्फ मुजे राय (57) व वकील राय (64) शामिल हैं। चारों को 25-25 हजार रुपये जु’र्माना भी देना होगा।
जु’र्माने की राशि नहीं देने पर सभी दो’षियों को छह-छह माह अतिरिक्त का’रावास की सजा भु’गतनी होगी।
मामले के सत्र-विचारण के बाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-तृतीय पुनीत कुमार गर्ग ने पिछले दिनों चारों को दो’षी क’रार दिया था।
सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद को’र्ट ने सभी को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक किशोर कुमार वर्मा ने कोर्ट में 11 ग’वाहों को पेश किया।


