MUZAFFARPUR : ब्रजेश ठाकुर की अवैध संपत्ति होगी जब्त, जब्ती के डर से बेटे ने बेच दी थी

पटना/ मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी और पंजाब की जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर की अवैध संपत्ति जब्त होगी। अहम पहलू यह भी है कि बालिका गृह में लड़कियों के साथ शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण का मामला दर्ज होने के बाद संपत्ति जब्त होने के डर से ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद ने मुजफ्फरपुर में स्थित करीब 2 करोड़ की संपत्ति (जमीन) बेच दी थी। पुलिस की जांच के दौरान यह सच्चाई सामने आई थी।

सूत्रों के मुताबिक बदले हालात में बेची गई संबंधित संपत्ति भी जब्त हो सकती है। फिलहाल, ईडी की टीम सबूतों की तलाश में लगी है। इसी कड़ी में बीते सोमवार को ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद से जांच टीम ने लंबी पूछताछ की थी। इस क्रम में कई अहम सुराग मिले हैं। इससे पूर्व जांच एजेंसी ने बीते अक्टूबर में ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि ब्रजेश ठाकुर ने बालिका गृह व महिला अल्पावास गृह के संचालन की आड़ में सरकार से अनुदान प्राप्त करके अवैध काम करते हुए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है।

करोड़ों की संपत्ति जांच के घेरे में
ब्रजेश ठाकुर की करोड़ों की संपत्ति जांच के घेरे में है। इसमें मुजफ्फरपुर जिले में स्थित जमीन के 12 प्लॉट भी शामिल हैं। आने वाले समय में तफ्तीश में मिले साक्ष्य के आधार पर अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। दरअसल मुजफ्फरपुर पुलिस के स्तर से पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ब्रजेश की अवैध संपत्ति के बाबत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी गई थी। इसके आधार पर ईओयू (आर्थिक अपराध इकाई) ने ब्रजेश ठाकुर की अवैध संपत्ति के बाबत ईडी को प्रस्ताव भेजा था।

भवन के मामले में आज सुनवाई
मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित बालिका गृह भवन को तोड़ने का काम मंगलवार को छुट्टी की वजह से नहीं हुआ। नगर नगिम के सिटी मैनेजर ओमप्रकाश ने बताया कि अदालती आदेश के तहत बुधवार को फिर से बालिका गृह के भवन को तोड़ने के लिए मजदूरों को लगाया जाएगा। दूसरी ओर मामले में बुधवार को पटना स्थित ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। भवन तोड़ने के आदेश के खिलाफ वाद दाखिल किया गया था। इस संदर्भ में सुनवाई होनी है। नगर निगम प्रशासन को कागजात के साथ उपस्थित होना है।

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