मुजफ्फरपुर। मुरौल के अंचलाधिकारी राजीव रंजन के तत्काल प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर सरकार ने रोक लगा दी है। इन पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की अवहेलना करने का आरोप है।
बताया गया कि जब राजीव रंजन सीतामढ़ी परिहार के अंचलाधिकारी थे तभी उन पर आनलाइन दाखिल-खारिज में रुचि नहीं लेने का आरोप लगा था। सरकार का आदेश है कि आनलाइन दाखिल-खारिज का समय से निष्पादन करना है। इसके बावजूद परिहार के तत्कालीन सीओ ने इसमें अभिरुचि नहीं ली थी।
सीतामढ़ी के डीएम ने इसको लेकर सीओ के विरुद्ध आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया। इसमें आनलाइन दाखिल-खारिज के प्रति अभिरुचि नहीं लेना व व्यक्तिगत सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने की बात कही गई है। साथ ही उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं किये जाने की भी बात भी कही गई है।
डीएम सीतामढ़ी ने कहा कि यह लापरवाही बिहार सरकार नियमावली के नियम का उल्लंघन करने जैसे आ’रोपों को प्रतिवेदित करता है। इसके आलोक में मुरौल सीओ ने अपना स्पष्टीकरण दिया।
फिर विभागीय स्तर पर मंतव्य गठित किया गया। तब समीक्षा उपरांत तत्काल प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।
