बिहारशरीफ। जिला न्यायालय के सप्तम एडीजे सह पाक्सो स्पेशल न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता ने पंद्रह वर्षीय नाबालिग से संबंध बनाने के आ’रोपित खुदागंज थाना क्षेत्र निवासी मो. जीशान को दो’षी क’रार दिया है। सजा का निर्धारण 29 अप्रैल को होगा।
अभियोजन पक्ष से पाक्सो स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने बहस की। मामले के विचारण के दौरान कुल सात साक्षियों का परीक्षण किया था। बचाव पक्ष से अधिवक्ता सरफराज मल्लिक व कनीय अरविंद कुमार ने बहस तथा साक्षियों का प्रति परीक्षण किया था।
घ’टना के संबंध में बताया जाता है कि नाबालिग लड़की से जीशान ने प्रेम संबंध कायम कर लिया। इसी के बहाने उसने लड़की से शा’रीरिक सं’बंध स्थापित कर लिया। इस वजह से लड़की गर्भवती हो गई। जीशान को जैसे ही इस बात का पता चला उसके तेवर बदल गए।
लड़की ने कहा कि अब वह उससे शादी कर ले लेकिन युवक ने शादी से इंकार कर दिया। कहा कि यह बच्चा उसका नहीं है। मामले ने तूल पकड़ा तो पंचायत हुई। पंचायत ने फैसला दिया की डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। यदि सही हुआ तो जीशान को उससे शादी करनी होगी। डीएनए रिपोर्ट में साबित हो गया कि बच्चा जीशान का ही है। इसके बाद उसे लड़की से निकाह करनी पड़ी।

