जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय, मंडल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबंधक व शाखा प्रबंधक गोबरसही शाखा एवं बखरा शाखा के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था।

परिवाद पारू के मोहजम्मा निवासी अजय कुमार सिंह अर्चना देवी ने दायर कराया था। जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय सहित सभी विपक्षियों को नोटिस जारी किया है।

13 जुलाई 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। परिवादी की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिवादियों के द्वारा सहारा इंडिया में निवेशित राशि की मैच्यूरिटी अवधि पूर्व में ही पूरी हो चुकी है। लेकिन, सहारा इंडिया द्वारा परिवादी को भुगतान प्राप्ति के लिए परेशान किया जा रहा था।

थक-हारकर परिवादियों ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आयोग ने मामले को काफी गंभीरतापूर्वक लेते हुए सहारा प्रमुख को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

बता दें कि अधिवक्ता ने निःशुल्क मुकदमा लड़ने का निर्णय लिया था। कहा था कि जो भी आर्थिक रूप से गरीब और बेबस हैं। जिनका पैसा सहारा इंडिया द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। वैसे लोगों के लिए वे निःशुल्क मुकदमा लड़ेंगे। जिसके बाद अजय कुमार सिंह और अर्चना देवी ने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दायर कराया था।
