IPS महिला अफसर की बेटी के रे’पिस्ट को आ’जीवन का’रावास : 7 महीने पहले कुक ने किया रे’प

पटना में एक महिला IPS की नाबालिग बेटी के साथ रेप करने वाले कुक को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कुक बच्चा कुमार (48) महिला IPS अफसर के घर में काम करता था। 7 महीने पहले उसने मौका देखकर अफसर की 11 साल की बेटी से रेप किया। कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाया।

पॉक्सो के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद के अनुसार स्पेशल कोर्ट ने IPC की दो धाराओं के तहत सख्त सजा दी है। धारा 376 (AB) के तहत बच्चा कुमार को आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। धारा 342 के तहत एक साल की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही स्पेशल कोर्ट ने सरकार को 6 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

पिछले साल सितंबर में हुई थी वारदात

दरअसल, गढ़ोचक का रहने वाला बच्चा कुमार बिहार पुलिस की एक महिला IPS अधिकारी के घर का कुक था। जिस दिन उसने गंदी हरकत की थी, उस दिन महिला अधिकारी घर पर नहीं थीं। उनकी 11 साल की बेटी उस वक्त घर में अकेली थी।

बच्ची को खाना खिलाने के दौरान ही उसने गंदी हरकत की थी। इस मामले में पटना के महिला थाना में FIR नंबर 109/21 दर्ज की गई थी। मामला पिछले साल के सितंबर महीने का है। उस वक्त केस के सामने आते ही महिला थाना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

DNA टेस्ट भी हुआ था

स्पेशल पीपी के अनुसार इस केस में केस की IO व महिला थाना की थानेदार किशोरी सहचरी के साथ ही FSL के 2 एक्सपर्ट समेत कुल 8 गवाहों की गवाही हुई थी। साथ ही आरोपी का DNA टेस्ट भी कराया गया था। सारे सबूतों और गवाहों के बयान पर स्पेशल कोर्ट ने बच्चा कुमार पर लगे आरोपों को सही पाया और सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को उसके खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का आदेश जारी कर दिया।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Muzaffarpur News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading